सिटी कोतवाली दुर्ग वार्ड क्रमांक 34 सरस्वती नगर शिवपारा क्षेत्र में आमजन को डरा-धमकाने की सूचना पर त्वरित कार्यवाही..

धारदार हथियार लहराकर भय उत्पन्न करने वाला आरोपी मौके से गिरफ्तार.
आरोपी के कब्जे से लोहे का धारदार हथियार जप्त..
आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही..
न्यूज़ स्टोरी @दूर्ग छत्तीसगढ़ 04.फरवरी 2026 को थाना सिटी कोतवाली दुर्ग को वार्ड क्रमांक 34 सरस्वती नगर शिवपारा क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार लहराकर आने-जाने वाले नागरिकों को भयभीत करने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर आरोपी को काबू में लिया गया।आरोपी के कृत्य को अपराध पाए जाने पर अपराध क्रमांक 63/2026 आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25, 27 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। प्रकरण विवेचना में है।
घटनास्थल :
वार्ड क्रमांक 34, सरस्वती नगर शिवपारा, दुर्ग
आरोपी का नाम :
क्रांति नेताम, उम्र 40 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 34, सरस्वती नगर शिवपारा, दुर्ग
जप्त सामग्री :
▪️ 01 नग लोहे का धारदार हथियार
सराहनीय भूमिका :
उक्त कार्यवाही में थाना सिटी कोतवाली दुर्ग की पुलिस टीम की त्वरित एवं प्रभावी भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस की अपील :
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी संदिग्ध या आपराधिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। कानून व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।









